रांची : झारखंड में सिपाही बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जिला बल और विभिन्न पुलिस इकाइयों में खाली पड़े सिपाही पदों की संशोधित रिपोर्ट मांगी है। गृह विभाग के निर्देश के तहत सामान्य आरक्षी संवर्ग की भर्ती दो चरणों में कराने की तैयारी है। पहले चरण में कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती होगी, जबकि बाकी 50 प्रतिशत पद दूसरे चरण में भरे जाएंगे।
पहले चरण में 50 फीसदी रिक्त पदों पर होगी बहाली
पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों के एसएसपी, एसपी, रेल एसपी और विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिला बल में सामान्य आरक्षी के कुल खाली पदों में से पहले चरण में 50 प्रतिशत पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। बाकी 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर दूसरे चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह व्यवस्था सामान्य आरक्षी संवर्ग पर लागू होगी। चालक, आर्मरर और बिगुलर जैसे विशेष पद इस प्रक्रिया के दायरे में नहीं रखे गए हैं।
15 दिनों में भेजनी होगी संशोधित रिक्तियों की रिपोर्ट
मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस कप्तानों और संबंधित इकाई प्रमुखों को 15 दिनों के भीतर पहले चरण के लिए 50 प्रतिशत रिक्त पदों का अंतिम ब्योरा भेजने को कहा है। इसके लिए संबंधित जिलों के एसपी को अपने-अपने जिले के डीसी से आरक्षण रोस्टर का क्लीयरेंस कराने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में नियमित और बैकलॉग रिक्तियों का अलग-अलग और स्पष्ट विवरण देना होगा।
रिक्तियों की गणना में भर्ती नियमावली का पालन
रिक्त पदों की गणना और आरक्षण रोस्टर तैयार करते समय ‘झारखंड राज्य पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती परीक्षा नियमावली 2025’ के प्रावधानों का पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार और कार्मिक विभाग की ओर से जारी आरक्षण तथा बैकलॉग से जुड़े नियमों को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है।
पहले भेजी गई रिपोर्ट में मिली थीं खामियां
पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में पहले जिलों से भेजी गई रिक्तियों की रिपोर्ट में कुछ गलतियां और खामियां सामने आई थीं। इन्हें दूर करने के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 5 जून को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब उन्हीं निर्देशों के आधार पर जिलों से संशोधित और सत्यापित रिक्ति विवरण मांगा गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर या कानूनी स्तर पर कोई अड़चन न आए।
रिपोर्ट आने के बाद जारी हो सकता है भर्ती विज्ञापन
पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश के बाद सिपाही भर्ती के पहले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। 15 दिनों के भीतर संशोधित रोस्टर रिपोर्ट मिलने के बाद आधिकारिक विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जाने का रास्ता साफ होने की बात कही गई है। हालांकि, भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन और आवेदन की तारीख पुलिस मुख्यालय या संबंधित विभाग की औपचारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।




