सीबीएसई स्कूलों में एफीलिएशन एक्सटेंशन के लिए 30 सितंबर तक बिना एडिशनल फीस के आवेदन कर सकते हैं। वही एडिशनल फीस के साथ 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दो शिफ्ट में स्कूल चलाने की अनुमति, सेक्शन बढ़ाने, नए विषय जोड़ने, स्कूल का नाम बदलने से संबंधित अनुमति के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर डॉ. राम सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों के एफीलिएशन की अवधि पूरी होने वाली है वे समय से आवेदन कर एक्सटेंशन करा लें। इसके साथ ही अपने स्कूलों में छात्रों की संख्या को देखते हुए सेक्शन बढ़ाने, नए विषय जोड़ने, स्कूल का नाम बदलने से संबंधित अनुमति के लिए भी सीबीएसई की ओर से निर्धारित समय के अंदर आवेदन कर लें। ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो।
CBSE: सीबीएसई स्कूलों में एफीलिएशन एक्सटेंशन के लिए आवेदन 30 सितंबर तक

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