गरीबी बाधा नहीं, RTE के तहत आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं शहर के बड़े प्राइवेट स्कूलों में

रांची शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे कई लोग हैं जो खुद शायद पढ़ भी ना पाए हो, पर अपने बच्चों को अच्छे-महंगे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सपना रखते हैं। पर उनकी आय कम होने के कारण उनका ये सपना अधूरा रह जाता है। पर रांची जिले में शिक्षा के अधिकार(Right to education) के तहत अगर आप अपने बच्चों को शहर के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो यह संभव है। इसके लिए जरूरी है बीपीएल कोटा का होना।
राज्य सरकार द्वारा रांची में 102 प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित किए गए हैं। जहां पर आरटीआई धारा 12 के तहत बीपीएल कोटा के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटे मुफ्त आरक्षित की गई हैं। उनके पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जारी है। जो भी बीपीएल कोटा के अधीन है, वे 12 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन के ब्लॉक A के ग्राउंड फ्लोर पर लगे हेल्प डेस्क पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।
कौन-कौन कर सकता हैं आवेदन –
अगर आप अनुसूचित जनजाति – SC, ST, OBC, विकलांग या अनाथ है तो आप उन स्कूलों में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते है। इसके अलावा अगर आपके पास बीपीएल कार्ड या बीपीएल सूची में आपका नाम दर्ज है, तो आप प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार रखते हैं। इस अधिकार के तहत केवल 3 वर्ष से लेकर 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरुआती कक्षा के लिए ही आवेदन भरे जा सकते हैं।
एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी
1. निवास प्रमाण पत्र – आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक में से कोई भी।
2. जाति प्रमाण पत्र, पेंशन पासबुक, विकलांग प्रमाण पत्र में से कोई भी एक।
3. बच्चे का जन्म प्रमाण।
4. बीपीएल वर्ग के हैं तो बीपीएल कार्ड।